जानिए क्या होता है E way bill और कैसे होता है इसका रजिस्ट्रेशन – अगर आप कोई बिजनेस या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। जिससे बिजनेस शुरू करने के बाद हमें किसी तरह की परेशानी न हो। जिसमें पैन, टैन और कई तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। इन सब प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही आप पूरी तरह से बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं। इन्हीं सब प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया होती है, ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन। अगर आप भी बिजनेस या ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है।
कैसे होता है ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन
किसी भी बिजनेस या फिर ट्रांसपोर्ट के काम में अक्सर माल एक शहर से दूसरे शहर में या फिर दूसरे राज्य में भेजना पड़ता है। इसके लिए ही ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अगर आपको नहीं पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। इसके लिए आप खुद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास जीएसटी नंबर हो। या फिर अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट आईडी होनी चाहिए। यह आईडी आपको सरकार की ओर से दी जाती है।
कौन करवा सकता है रजिस्ट्रेशन
ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन हर कोई नहीं करवा सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है। जीएसटी पर रजिस्टर्ड कारोबारी, जीएसटी पर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, जीएसटी में गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर और कारोबारी ही ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी और ट्रांसपोर्टर कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन?
- सबसे पहले ई-वे बिल पोर्टल के होम पोज पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
- यहां पर आपको कई ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से आपको E way bill registration को सेलेक्ट करना होगा।
- इस पर क्लिक करते आपको अपना GSTIN नंबर डालने के बाद दिया गया Captcha Code डालना होगा। इसके बाद आपको Go पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। जिसमें आपको मांगी गई जानकारी भरनी होगी और साथ ही एक user id और password बनाना होगा। इतना करते ही आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर और बिजनेसमैन कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
- सबसे पहले आपको ई-वे बिल पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा। जहां रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसमें आपके सामने तीन ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें से आपको Enrollment For Transportar पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने खुले हुए फॉर्म में आपको सारी जानकारी भरनी होंगी। फॉर्म सबमिट करते ही आपको 15 नंबर की ट्रांसपोर्ट आईडी मिल जाएगी।
- इसके बाद जब भी आप ई-वे बिल बनाएंगे, तो आपको इसी आईडी का इस्तेमाल करना होगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की भी जरूरत होती है, जो कि इस तरह से हैं-
- अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी या ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपका GSTIN नंबर।
- जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर।
- जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड आपकी ईमेल आईडी।
- आपका एक पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पहचान पत्र शामिल हैं।
- पहचान पत्र के अलावा आपके निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत होती है, जिसमें बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल आदि शामिल हैं।
सामान्य नागरिक भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
एक ट्रांसपोर्टर और बिजनेस मैन के अलावा एक सामान्य नागरिक भी ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जिसके लिए आपको पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिसके बाद खुले ऑप्शन में से आपको E way bill for citizen पर क्लिक करना होगा। जहां आपको Generate New EWB पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने खुले फॉर्म में आपको सारी जानकारी सही सही भरनी होगी। रजिट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा।